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मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के गठन हेतु, पोर्टल की सूचना

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मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के गठन हेतु, पोर्टल की सूचना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण ने बताया है कि निदेशक मत्स्य, उ०प्र० लखनऊ के आदेशानुसार मत्स्य पालन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिये जाने हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समिति के गठन किये जाने के लिए विभागीय पोर्टल https://fisheries.up.gov.in/s खोल गया है, जिसके अन्तर्गत पोर्टल पर दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन उपरान्त मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन कराया जायेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक का अधिकरण ने पोर्टल के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समिति की साधारण सदस्यता के केवल ऐसे मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के लिए खुली होगी, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। सभी सदस्यों के पास अपना आधार कार्ड एवं मोबाइल नं० अनिवार्य है। एक परिवार से एक ही व्यक्ति समिति का सदस्य हो सकता है। समिति के गठन हेतु 27 सदस्यों का होना अनिवार्य है, जिसमें से 03 अनु०जा० के सदस्य एवं 06 महिला सदस्य अनिवार्य हैं। समिति के सचिव की शैक्षित योग्यता इण्टरमीडिएट अनिवार्य है। एक व्यक्ति एक ही समिति का सदस्य हो सकता है। समिति में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। सदस्यों की अंशपूँजी प्रति सदस्य रू0 100/- तथा प्रवेश शुल्क रू0 10/- प्रति सदस्य होगी। निबन्धन द्वारा जारी दिशा-निर्देश उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 नियमावली 1968 के प्राविधानानुसार लागू होंगे। आवेदक आवेदन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।


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