उत्तरप्रदेशरायबरेली

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को

एन0आई0 एक्ट-138 वादों के निस्तारण 22, 23, 24 जनवरी को

Fast News UP

Listen to this article

*राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को*

 

*एन0आई0 एक्ट-138 वादों के निस्तारण 22, 23, 24 जनवरी को*

 

रायबरेली, 19 जनवरी 2024

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली तरुण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में 09 मार्च 2024 को दीवानी न्यायालय, रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमाशंकर कहार के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, विद्युत से संबंधित मामले, जल से संबंधित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे-मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है । लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाता है। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा बताया गया कि एन0आई0एक्ट-138 वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन 22, 23, 24 जनवरी 2024 को किया जा रहा है।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 09 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करावे। राष्ट्रीय लोक अदालत व विशेष लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के छजलापुर स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।


Fast News UP

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *