जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गडबड़ी पाये जाने पर दो ग्राम विकास अधिकारी निलम्बित किये, शिकायकर्ता को धमकी देने वालों पर एफआईआर के निर्देश और सम्बन्धित बीडीओ पर अनुशास्नात्मक कार्यवाही भी संस्थित कर दी

*जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गडबड़ी पाये जाने पर दो ग्राम विकास अधिकारी निलम्बित किये, शिकायकर्ता को धमकी देने वालों पर एफआईआर के निर्देश और सम्बन्धित बीडीओ पर अनुशास्नात्मक कार्यवाही भी संस्थित कर दी*
रायबरेली 01 मई, 2023
जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गड़बड़ी पाए जाने पर दो ग्राम विकास अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। साथ ही सम्बधित बीडीओ के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश के साथ ही शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर सम्बंधित लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपने अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में नाकाम पायें जायेंगे तो माना जायेगा कि वे अपने कार्यालय में अराजक्ता को पनपने पर अंकुश नहीं लगा पा रहें हैं, उनके विरूद्ध भी नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित की सेवा से बर्खास्तगी भी सुनिश्चित करायी जा सकती है।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण में ग्राम पंचायत मछियानारी पो0 भीरा गोविंदपुर विकासखंड डलमऊ में श्रीमती पूनम पत्नी मनोज कुमार को निर्गत प्रथम किस्त की धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने के बावजूद गलत तरीके से जियो टैगिंग कर आवास निर्माण की द्वितीय व फिर तृतीय किश्त भी अवमुक्त करा दी गयी जबकि लाभार्थियों द्वारा अवमुक्त प्रथम एवं द्वितीय किश्त के सापेक्ष आवास का कोई निर्माण कार्य नही कराया गया। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता को लगातार धमकाया गया, उसके आधार एवं पैन आदि को भी छीनने का प्रयास किया गया, लेकिन शिकायतकर्ता ने साहस के साथ उन लोगों का मुकाबला किया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के लगातार सम्पर्क में रहने तथा जांच के उपरान्त कड़ी कार्यवाही के आश्वासन पर विश्वास के साथ शिकायतकर्ता अडिग रहीं। जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता को यह धमकी भी दी गई अगर डीएम से शिकायत करोगी तो तुम्हारे घर पर दुसरों से कब्जा करवा दिया जायेगा, तब भी वो उन लोगों के विरूद्ध लगातार संघर्षरत रही। उन्होंने चेताया कि उसे धमकानों वालो के विरूद्ध ऐसी कड़ी कार्यवाही की जायेगी कि भविष्य में किसी अन्य को धमकी देने की कोई हिम्मत न कर सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकरण में जांच निश्चित अवधि में कराई गई तथा दोषियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की गई। उन्होंने बचत भवन सभागार में आयोजित एक बैठक में उपस्थित समस्त बीडीओ को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अच्छी तरह से समझ लें कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामलें में किसी भी कार्मिक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की जांच में पाया गया कि श्री अरविन्द कुमार साहनी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी (सम्प्रति ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड-सलोन, रायबरेली) को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उन्हें तत्काल प्रभाव से आज निलम्बित कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त श्रीमती पूनम पत्नी मनोज कुमार जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि से आवास का कोई कार्य नहीं कराया गया उन्हें बिना स्थलीय सत्यापन किये जियो टैगिंग कराकर तृतीय किश्त अवमुक्त कराकर आवास साफ्ट पर आवास को पूर्ण दर्शाने एवं योजनान्तर्गत आवास हेतु पात्र होने के बावजूद श्री सरवार पुत्र सरजू निवासी ग्राम मछियानारी का नाम आवास प्लस सूची से हटाने हेतु जाँच में श्री सुनील भाष्कर, ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड- डलमऊ को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी ने बीडीओ डलमऊ के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही भी संस्थित कर दी है।
जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्र थाना में शिकायतकर्ता को धमकी देने, आरोपियों को बचाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास आवंटन में पैसे का लेन देन, गबन करने आदि अपराधों पर सम्बन्धित लोगों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश भी निर्गत कर दिये हैं।