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पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाएं निर्गत समय सारिणी के अनुसार करें कार्यवाही : सीडीओ

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पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाएं निर्गत समय सारिणी के अनुसार करें कार्यवाही : सीडीओ

रायबरेली, 09 अक्टूबर 2024

मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय ने जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा है कि शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत निर्धारित प्रक्रियात्मक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिसके अनुसार ओ0बी0सी0 के समस्त पात्र छात्र/छात्राओ को समय सारिणी में निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के कक्षाध्यापक का होगा तथा कक्षाध्यापक द्वारा इस आश्य का प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराया जायेगा कि उनकी कक्षा के सभी पात्र छात्रो द्वारा आनलाइन आवेदन कर लिया गया है तथा कोई भी पात्र छात्र आवेदन से वंचित नही है।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओ/जिला विद्यालय निरीक्षक/विश्वविद्यालय/ एफिलिऐटिंग एजेन्सी द्वारा मास्टर डाटा के सम्बन्ध में जारी समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जाए, ताकि शिक्षण संस्थान स्तर से समस्त पात्र छात्रो का डाटा निर्धारित समयान्तर्गत अग्रसारित किया जा सके तथा कोई भी पात्र छात्र अग्रसारण हेतु अवशेष न रहे। उन्होंने कहा है कि निर्गत समय सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालय/एफिलिऐटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटो की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उनकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन समयान्तर्गत सत्यापित किया जाये।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ओ0बी0सी0 के पात्र समस्त छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध बजट की सीमा तक आधार पेमेन्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से छात्र के आधार सीडेड बचत खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्र को बैंक शाखा के माध्यम से अपने बैंक खाते में आधार नम्बर सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग कराना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित शिक्षण संस्थाएं आधार नम्बर सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग की सूचना अपने विद्यालय के सूचना पट पर अवश्य चस्पा करें। इस कार्य में यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो लीडबैंक प्रबन्धक सम्बन्धित बैंको से उक्त समस्या का निराकरण कराये। शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य/प्राचार्य छात्रो के बैक खातो को आधार सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग कराने की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ताकि भविश्य में छात्रवृत्ति की धनराशि छात्रो के खातो में अन्तरित कराये जाने की प्रक्रिया में फेल्ड ट्रान्जेक्षन न्यून रहें।

मुख्य विकास अधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षण से कहा कि उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


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