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सीडीओ की अध्यक्षता में जनपद के 362 आवास सर्वेक्षणकर्ताओं का प्रशिक्षण का आयोजन संपन्न

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सीडीओ की अध्यक्षता में जनपद के 362 आवास सर्वेक्षणकर्ताओं का प्रशिक्षण का आयोजन संपन्न

 

रायबरेली, 31 दिसंबर 2024

 

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आवास विहीन व कच्चे घरों में रहने वालों गरीब परिवारों को आवास की सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आज से आवास प्लस सर्वे प्रारम्भ किये जाने हेतु जनपद रायबरेली के सभी ब्लाकों में पूरी पारदर्शिता व शुचिता के साथ सर्वे कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद के 362 आवास सर्वेक्षणकर्ताओं की मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय की अध्यक्षता में महात्मा गांधी सभागार विकास भवन रायबरेली में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण 02 शिफ्टों में आयोजित किया गया जिसमें जनपद के सभी सर्वेयरों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा आवास सर्वे हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नवीन मानकों के विषय में जानकारी प्रदान की गयी एवं कच्चे व पक्के घरों की परिभाषा से भी अवगत कराया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु आवास प्लस 2024 में लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने की पात्रताः-

 

आवास विहीन सभी ग्रामीण परिवारों एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को सर्वे में शामिल किया जायेगा।

 

सर्वे के दौरान पात्र लाभार्थियों के स्वतः अन्तर्वेशन के लिये मानकः-

 

1. आश्रय विहीन परिवार

 

2. बेसहारा भीख मांग कर जीवन-यापन करने वाले परिवार

 

3. हाथ से मैला ढोने वाले परिवार

 

4. आदिम जनजाति समूह परिवार

 

5. वैधानिक रूप से मुक्त कराये गये बन्धुआ मजदूर

 

सर्वे के दौरान बहिर्वेशन / छटनी किये जाने/अपात्रता के मानकः-

 

1. मोटर युक्त तिपहिया / चौपहिया वाहन हो

 

2. मशीनी तिपहिया / चौपहिया कृषि उपकरण हो

 

3. रू0 50000.00 अथवा इससे अधिक ऋण वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो

 

4. आवेदनकता क परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो

 

5. आवेदनकर्ता के परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो

 

6. आवदनकर्ता / परिवार का कोई सदस्य रू0 15000.00 प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो

 

7. आयकर देने वाला परिवार

 

8. व्यवसाय कर देने वाला परिवार

 

9. वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो

 

10. वो परिवार जिनके पास 5.00 एकड़ या इससे अधिक असिचिंत भूमि हो

 

प्रशिक्षण के दौरान सभी सर्वेयर को बताया गया कि पूर्व में अपात्रता के मानकों दोपहिया वाहन, लकड़ी की नांव, फिज को हटा दिया गया है एवं परिवार की मासिक आय के मानक 10000 रू० को बढाकर 15000 रू0 कर दिया गया है। अर्थात वह कच्चे घर में रहने वाले परिवार जिनके पास दोपहिया वाहन, लकड़ी की नांव, फ्रिज व 15000 रू0 तक की मासिक आय है, उन्हें भी सर्वे में शामिल किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान आवास प्लस एप के तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद सतीश प्रसाद मिश्रा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण रायबरेली द्वारा सभी सर्वेयरों को अवगत कराया गया कि इस बार सर्वेयर के साथ साथ लाभार्थी को स्वयं अपने मोबाइल से अपना सर्वे करने का विकल्प प्रदान किया गया है, जिसे सेल्फ सर्वे कहा गया है एवं सभी खण्ड विकास अधिकारियों, सर्वेयरों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सर्वे प्रारम्भ होने के विषय में ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाये।

प्रशिक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय ने सभी सर्वेयरों को निर्देशित किया कि पूर्ण सत्यनिष्ठा व पारदर्शिता के साथ निर्धारित समयवधि में सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाना है एवं किसी भी दशा में इस सर्वे से योजना हेतु पात्र कोई। भी लाभार्थी छूटने न पाये एवं किसी भी अपात्र का चयन न होने पाये। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी सर्वेयर को बिना किसी हित या दबाव के ग्राम पंचायतों में सर्वे का कार्य करने के निर्देश दिये गये।

इस मौके पर उपायुक्त (श्रम रोजगार) रविशंकर पाण्डेय, उपायुक्त (स्वतः रोजगार) ऋषिपाल सिंह, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

ब्यूरो रिपोर्ट

फास्ट न्यूज यूपी


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